नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. मधु कोड़ा की याचिका में कहा गया है कि उसकी अयोग्यता के बाद से 2 साल से अधिक समय हो गया था. जिसके जिम्मेदार वह खुद है. वहीं, न्यायधीश एनवी रमना ने एक नोटिस जारी करते हुए उसकी याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दे सकते है.
मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, चुनाव लड़ने की नहीं दी इजाजत - सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया है. जानें विस्तार से..
मधु कोड़ा
बता दें कि मधु कोड़ा को 2017 में भारत के चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने 2009 के चुनाव के दौरान खर्च किए गए पैसों का सही-सही खुलासा नहीं किया था. झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. यहां 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक पांच चरणों में मतदान होना है और 23 दिसंबर को मतों की गिनती होगी. मधु कोड़ा भी चुनाव लड़ना चाहते थे.
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