नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या के वकीलों से सवाल किया है. शीर्ष अदालत ने जानना चाहा है कि वे दो नवंबर तक बताएं कि माल्या कब अदालत के समक्ष पेश हो सकता है. कोर्ट ने यह भी पूछा है कि गोपनीय कार्यवाही कब समाप्त होगी. पीठ ने माल्या के वकील को दो नवंबर तक यह जानकारी देने का निर्देश दिया कि यह भगोड़ा कारोबारी न्यायालय में कब पेश हो सकेगा और यह गोपनीय कार्यवाही कब खत्म होने वाली है.
इससे पहले केंद्र ने न्यायालय को बताया कि विजय माल्या को लाने के लिये 'गोपनीय' प्रत्यर्पण कार्यवाही चल रही है. हालांकि, केंद्र ने यह भी कहा कि उसे इसकी स्थिति की जानकारी नहीं है. केंद्र ने न्यायालय को यह जानकारी भी दी कि वह इस कार्यवाही में पक्षकार नहीं है.
न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने माल्या के वकील से पूछा की उसके प्रत्यर्पण के लिये यह किस तरह की गोपनीय कार्यवाही चल रही है.
इस पर माल्या के वकील अंकुर सैगल ने न्यायालय से कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि किस तरह की कार्यवाही चल रही है. उन्होंने कहा, 'मुझे इतनी ही जानकारी है कि प्रत्यर्पण कार्यवाही के खिलाफ मेरा अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है.'