दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

उपहार सिनेमा अग्निकांड : पीड़ितों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटिशन खारिज की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में पीड़ितों के पक्ष से दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने 1997 में हुए इस अग्निकांड के पीड़ितों की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि रियल स्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं की सजा अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

etvbharat
कॉन्सेप्ट इमेज

By

Published : Feb 20, 2020, 11:24 AM IST

Updated : Mar 1, 2020, 10:34 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में पीड़ितों के पक्ष से दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने 1997 में हुए इस अग्निकांड के पीड़ितों की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि रियल स्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं की सजा अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

बता दें, वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंसल बंधुओं ( सुशील अंसल और गोपाल अंसल) पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें रिहा कर दिया था.

इसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से अंसल बंधुओं को जेल भेजे जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि 13 जून, 1997 को उपहार सिनेमा में हिन्दी फिल्म 'बॉर्डर' के प्रदर्शन के दौरान आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी.

Last Updated : Mar 1, 2020, 10:34 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details