नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में पीड़ितों के पक्ष से दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने 1997 में हुए इस अग्निकांड के पीड़ितों की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि रियल स्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं की सजा अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.
बता दें, वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंसल बंधुओं ( सुशील अंसल और गोपाल अंसल) पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें रिहा कर दिया था.