नई दिल्ली : आंध्र प्रदेश के शिक्षक आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
आंध्र में शिक्षकों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 50% से अधिक आरक्षण मान्य नहीं - supreme court on ap teacher appointemt
आंध्र शिक्षक नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट
13:12 April 22
आंध्र में शिक्षकों की प्रोन्नति केस
शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इंदिरा साहिनी के केस में दी गई व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता.
कोर्ट ने राज्य सरकार को 50 फीसदी की सीमा से आगे बढ़ने का कारण बताने के निर्देश दिए हैं.
कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा समय में काम कर रहे शिक्षक काम करते रहेंगे, लेकिन भविष्य में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण मान्य नहीं होगा.
गौरतलब है कि अदालत में यह केस पिछले साल से ही चल रहा था.
Last Updated : Apr 22, 2020, 1:49 PM IST