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Published : Apr 22, 2020, 1:13 PM IST

Updated : Apr 22, 2020, 1:49 PM IST

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आंध्र में शिक्षकों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 50% से अधिक आरक्षण मान्य नहीं

supreme court on ap teacher appointemt
आंध्र शिक्षक नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट

13:12 April 22

आंध्र में शिक्षकों की प्रोन्नति केस

नई दिल्ली : आंध्र प्रदेश के शिक्षक आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इंदिरा साहिनी के केस में दी गई व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता.

कोर्ट ने राज्य सरकार को 50 फीसदी की सीमा से आगे बढ़ने का कारण बताने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा समय में काम कर रहे शिक्षक काम करते रहेंगे, लेकिन भविष्य में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण मान्य नहीं होगा.

गौरतलब है कि अदालत में यह केस पिछले साल से ही चल रहा था.

Last Updated : Apr 22, 2020, 1:49 PM IST

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