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SC ने येचुरी से कहा- तारिगामी नजरबंदी मामला जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट लेकर जाए

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने सहयोगी के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने कहा कि वह अपनी यह याचिका जम्मू कश्मीर के हाइकोर्ट में दाखिल करे.

सीताराम येचुरी

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Published : Oct 1, 2019, 3:23 PM IST

Updated : Oct 2, 2019, 6:20 PM IST

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी को निर्देश दिया है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह अपने सहयोगी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट में दाखिल करें.

न्यायमूर्ति एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ येचुरी के अलावा डॉ. समीर कौल को भी निर्देश दिया कि वे कश्मीर के अस्पतालों में इंटरनेट प्रतिबंध में ढील देने की अपनी याचिका पर जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट का रुख करें.

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बता दें कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द किया गया था उस समय प्रदेश की स्थिति समान्य बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई नेताओं को हिरासत में लिया था. इन नेताओं में येचुरी के सहयोगी भी शामिल थे.

Last Updated : Oct 2, 2019, 6:20 PM IST

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