नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पराली जलाने पर पाबंदी के लिए दायर याचिका पर केंद्र के साथ ही पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली राज्यों को नोटिस जारी किए हैं. पराली जलाने से सर्दी के मौसम में राजधानी में जबर्दस्त वायु प्रदूषण होता है.
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन की पीठ ने इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. इन नोटिस का जवाब 16 अक्टूबर तक देना है.
न्यायालय 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य दुबे और कानून के छात्र अमन बांका की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इस याचिका में छोटे और मझोले किसानों को पराली हटाने वाली मशीन नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि भारी कण हवा में नहीं पहुंच सकें.
याचिका में दलील दी गई कि दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 40 फीसदी योगदान पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण का रहता है.