दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा बच्चों के आश्रय गृहों को मिलने वाले फंड का ब्यौरा - बच्चों के आश्रय गृहों को मिलने वाले फंड का ब्यौरा

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्चों के आश्रय गृहों के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्योरा दे. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन खबरों के आधार पर लिया, जिनमें दावा किया गया था कि तमिलनाडु सरकार के आश्रय गृह में 35 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

By

Published : Jul 21, 2020, 2:10 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह बच्चों के आश्रय गृहों के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्योरा दें और अदालत में एक हलफनामा प्रस्तुत करें.

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की पीठ मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने बच्चों के आश्रय गृह में बढ़ रहे कोविड मामलों का संज्ञान लिया.

कोर्ट ने यह फैसला उन खबरों के आधार पर लिया, जिनमें दावा किया गया था कि तमिलनाडु सरकार के आश्रय गृह में 35 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए. पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने उन राज्यों से ब्योरा मांगा था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए उपायों की भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details