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POK-गिलगित को संसदीय क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने पीओके और गिलगित को संसदीय क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की. अधिक जानकारी के लिये पढ़ें पूरी खबर......

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

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Published : Jul 1, 2019, 12:39 PM IST

Updated : Jul 1, 2019, 1:52 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित को संसदीय क्षेत्र घोषित करने का केन्द्र को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका दायर करने के लिए रॉ के पूर्व अधिकारी राम कुमार यादव पर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया. पीठ ने याचिका को 'कानूनी रूप से अस्वीकार्य' बताया.

याचिका में कहा गया है कि पीओके ओर गिलगित भारत का क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में 24 नए विधानसभा क्षेत्र बनाए हैं.

उसमें कहा गया है कि विधानसभा सीटों की भांति ही केन्द्र सरकार को पीओके और गिलगित में संसदीय क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया जाए.

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पाक अधिकृत कश्मीर मूल कश्मीर का वह भाग है, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में हमला कर अधिकार कर लिया था. यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है. इसकी सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वाखान गलियारे से, चीन के जिन्जियांग उयघूर स्वायत्त क्षेत्र से उत्तर और भारतीय कश्मीर से पूर्व में लगती हैं.

इस क्षेत्र के पूर्व कश्मीर राज्य के कुछ भाग, ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट को पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिया गया था व शेष क्षेत्र को दो भागों में विलय किया गया था: उत्तरी क्षेत्र एवं आजाद कश्मीर.

इस विषय पर पाकिस्तान और भारत के बीच 1947 में युद्ध भी हुआ था. भारत द्वारा इस क्षेत्र को पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है.

Last Updated : Jul 1, 2019, 1:52 PM IST

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