नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने के आदेश से संबंधित एक याचिका की सुनवाई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया.
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने देखा कि इस मुद्दे पर विचारों के अलग-अलग बिंदु हैं. आंध्र सरकार ने आज अदालत के समक्ष कहा कि उन्होंने एक प्रगतिशील कदम उठाया है और तेलुगु माध्यम के चुनाव को भी हटाया नहीं गया है. यदि कोई चाहता है कि उनके बच्चे तेलुगु माध्यम में अध्ययन करें, तो उन्हें मंडल के स्कूलों में रखा जाएगा.