बेंगलुरु: जनप्रतिनिधियों के लिए गठित विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी सहित 15 अन्य लोगों को समन जारी किया है. समन कथित रूप से कुमारस्वामी द्वारा राज्य सरकार की परियोजना के लिए आवंटित भूमि की अधिसूचना रद्द करने पर जारी किया गया है.
साथ ही अदालत ने कुमारस्वामी समेत सभी को चार अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है. दरअसल, यह मामला हलेगे वडेराहल्ली गांव में तीन एकड़ और 34 गुंटा जमीन के अवैध रुप से अधिसूचना रद्द होने से संबंधित है. आपको बता दें, एक एकड़ जमीन 40 गुंटा के बराबर होता है.
ये भी पढ़ें- मैं एक्सीडेंटल CM था, अब राजनीति से चाहता हूं संन्यासः कुमारस्वामी
गौरतलब है कि यह भूमि हलासे वडेराहल्ली में बनशंकरी परियोजना के पांचवें चरण के ढांचे को विकसित करने के लिए आवंटित की गई थी. इस भूमी की कथित तौर पर कुमारस्वामी ने अधिसूचना रद्द कर दी थी.
इस मामले में चामराजनगर के याचिकाकर्ता महादेवा स्वामी ने आरोप लगाया था की कुमारस्वामी ने 2007 में मुख्यमंत्री पद से हटने के पूर्व बीडीए (बेंगलुरु विकास प्राधिकरण) की जमीन को अवैध रूप से योजना से हटा दिया था.
स्वामी ने 2012 में लोकायुक्त के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. हालांकि, कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री काल के दौरान पुलिस ने लोकायुक्त की विशेष अदालत में मामले की रिपोर्ट 'बी' दर्ज किया था.
जानकारी के लिए बता दें, 'बी' रिपोर्ट अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाने में सबूतों के अभाव होने पर जमा की जाती है. इसके आधार पर मामले को बंद करने के लिए अदालत से निर्देश मांगा जाता है.
उल्लेखनीय है याचिकाकार्ता स्वामी ने 'बी रिपोर्ट' दाखिल करने का विरोध करते हुए अदालत का रुख किया था. महादेवा स्वामी के विरोध आवेदन पर निर्णय लेते हुए विशेष अदालत ने मामले में कुमारस्वामी सहित अन्य 15 लोगों को समन जारी किया है.