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बाबरी प्रकरण : सीबीआई कोर्ट में आज दर्ज होंगे अभियुक्तों के बयान

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में अभियुक्तों के बयान दर्ज कराए जाएंगे. लखनऊ की कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को अदालत में हाजिर होने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया था.

statements of babri case accused
अदालत में दर्ज होंगे बयान

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Published : Jun 4, 2020, 8:53 AM IST

Updated : Jun 4, 2020, 11:50 AM IST

लखनऊ : वयोवृद्ध भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह समेत 32 अभियुक्त आज लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश हो सकते हैं. दरअसल, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में आज बयान दर्ज करने की तारीख तय की है.

बचाव पक्ष के वकील के के मिश्रा से खास बात.

सीबीआई की विशेष अदालत में कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज विनय कटियार, पवन पांडेय, वेदांती धर्मदास, विजय बहादुर, संतोष दुबे समेत सात लोग पेश होंगे. वहीं मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी और साध्वी ऋतम्भरा आज पेश नहीं होंगी.

विगत 28 मई को हुई सुनवाई में सीबीआई कोर्ट ने कहा था कि चार जून को सभी अभियुक्तों के बयान दर्ज किए जाएंगे. कोर्ट ने अभियुक्तों को अदालत में हाजिर होने के निर्देश भी दिए हैं.

धारा 133 के अंतर्गत होगी पूछताछ
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील के के मिश्रा ने बताया कि कोर्ट सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत आरोपियों से पूर्व में सीबीआई व गवाहों की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों और एविडेंस के आधार पर सवाल जवाब करेगी. जहां तक लालकृष्ण आडवाणी और अन्य आरोपियों की बात है तो वह लोग इस समय प्रदेश से बाहर हैं और धीरे-धीरे जब सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो फिर वह लोग आएंगे और कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होगी.

गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह तथा भाजपा के वरिष्ठ नेतागण मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतम्भरा, साक्षी महाराज, राम विलास वेदांती और बृज भूषण शरण सिंह समेत 32 लोग अभियुक्त हैं.

28 मई को सीबीआई कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील ललित सिंह और आरके यादव ने बताया था कि आडवाणी, जोशी और उमा भारती को अगले आदेश तक अदालत में हाजिर होने से छूट मिली थी.

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बकौल ललित सिंह, 'अन्य अभियुक्तों ने भी गुरुवार को लॉकडाउन तथा अन्य दिक्कतों का हवाला देते हुए हाजिरी माफी की गुजारिश की. मगर अदालत ने बचाव पक्ष के वकील को निर्देश दिया कि चार जून को हर हाल में अभियुक्तों को अदालत में हाजिर किया जाए.

इससे पहले, मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एसके यादव की अदालत में सीबीआई ने अपने साक्ष्य प्रस्तुतिकरण का काम गत छह मार्च को पूरा कर लिया था. उसके बाद अदालत ने सभी 32 अभियुक्तों के बयान दर्ज करने का फैसला किया.

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गौरतलब है कि छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद पर उन्मादी भीड़ ने हमला कर ढांचे को गिरा दिया था. इसके बाद इस मामले में अनेक मुकदमे दर्ज कराए गए.

मामला सीबीआई को सौंपे जाने पर उसने जांच के बाद 49 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिनमें से 17 की अभीतक मौत हो चुकी है.

Last Updated : Jun 4, 2020, 11:50 AM IST

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