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राज्यसभा में पेश किया गया एसपीजी संशोधन बिल - SPG सशोंधन विधेयक

गृह राज्यमंत्री ने राज्यसभा में आज SPG संशोधन विधेयक पेश किया. विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है. इसके मुताबिक अब एसपीजी की सुरक्षा सिर्फ पीएम और उनके परिवार को ही मिलेगी. यह सुविधा पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं दी जाएगी. हालांकि, बिल के अनुसार पीएम पद से हटने के पांच साल बाद तक एसपीजी सुरक्षा मिलती रहेगी.

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अमित शाह

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Published : Dec 3, 2019, 9:56 AM IST

Updated : Dec 3, 2019, 2:35 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) संशोधन विधेयक, 2019 पेश किया. इसस पहले लोकसभा से यह विधेयक 27 नवंबर को पास हो चुका है. राज्यसभा में बिल पर चर्चा जारी है.

लोकसभा में विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया था. इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉक आउट करके संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था.

SPG का गठन

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बिल में प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें और उनके साथ रह रहे उनके परिवार के सदस्यों को सिर्फ पांच वर्ष तक एसपीजी सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

SPG संशोधन

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लोकसभा में शाह ने कहा था कि एसपीजी सुरक्षा प्रधानमंत्री और उनके आवास पर रह रहे उनके परिवार को सदस्यों को दिया जाएगा.

SPG की खासियत

शाह ने कांग्रेस द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध का लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए सदन में कहा था कि एक परिवार को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में बदलाव किए गए थे.

Last Updated : Dec 3, 2019, 2:35 PM IST

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