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सोना तस्करी केस : कोर्ट ने खारिज की स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका

एनआईए की विशेष अदालत ने केरल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Aug 10, 2020, 1:59 PM IST

Updated : Aug 10, 2020, 3:25 PM IST

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स्वप्ना सुरेश (फाइल फोटो)

कोच्चि : एनआईए की विशेष अदालत ने केरल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी. अदालत ने एनआईए द्वारा पेश किए गए सबतों पर गौर करते हुए स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी.

पिछले साल नवम्बर से राजनयिक चैनल के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की सोने की तस्करी में महिला की कथित भूमिका को लेकर जांच एजेंसी ने ये सबूत जुटाये थे.

एनआईए ने जमानत याचिका को कड़ा विरोध करते हुए कहा कि मामले में गहन जांच की जरूरत है.

एनआईए ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सबूत हैं कि आरोपी ने जानबूझकर ऐसा कृत्य किया जो सीधे तौर पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15 का उल्लंघन है.

स्वप्ना सुरेश ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसे बिना किसी आधार के सिर्फ कल्पना के सहारे इस अपराध में फंसाया गया है और और यह मामला राज्य तथा केन्द्र सरकारों के बीच 'राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता' का है, जिसे मीडिया ने तूल दिया.

यह घटना सोने की तस्करी के सनसनीखेज मामले के बीच सामने आई है जिसमें यूएई के वाणिज्यिक दूतावास के सामान में सोना छिपाकर लाया गया था.

पढ़ें :केरल : स्वप्ना सुरेश को एयर इंडिया एसएटीएस मामले में बनाया गया आरोपी

मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश से उसी दिन (पांच जुलाई) तीन बार संपर्क किया था जिस दिन सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 15 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया गया था.

मामले की छानबीन सीमा शुल्क विभाग और राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है.

Last Updated : Aug 10, 2020, 3:25 PM IST

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