रायबरेली : आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को रायबरेली शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में शनिवार को न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई. सशर्त जमानत देते हुए न्यायालय ने 50 हज़ार की दो जमानत व इतने ही रकम के निजी मुचलके के साथ जमानत मंजूर किया. हालांकि जमानत पर सुनवाई के दौरान सोमनाथ भारती न्यायालय में मौजूद नहीं रहे पर जमानत मिलने से बचाव पक्ष में खुशी का माहौल दिखा. रायबरेली के एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को जमानत का आदेश जारी किया था.
एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली सशर्त जमानत
रायबरेली के जिला व सत्र न्यायालय परिसर के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल की मौजूदगी में सोमनाथ भारती की जमानत पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जोरदार बहस हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह ने सोमनाथ भारती के क्रिमिनल हिस्ट्री पर जोर देते हुए जमानत का विरोध किया. बचाव पक्ष के वकील सुरेंद्र सिंह भदौरिया की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका को मंजूर करते हुए जज ने सशर्त जमानत दे दी.