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CSR नियमों के उल्लंघन पर अब आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा: सीतारमण - सीएसआर के उल्लंघन पर अब आपराधिक मुकदमा नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएसआर से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है. उन्होंने कहा कि सीएसआर नियमों के उल्लंघन पर अब आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा. जानें क्या है नए नियम....

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

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Published : Aug 24, 2019, 12:03 AM IST

Updated : Sep 28, 2019, 1:31 AM IST

नई दिल्ली: उद्योग की चिंता को दूर करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को घोषणा की कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के उल्लंघन पर अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब सीएसआर नियमों का उल्लंघन दीवानी मामला होगा.

सीतारमण ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनी कानून के तहत सीएसआर की इससे संबंधित धारा की समीक्षा करेगा.

उद्योग जगत ने संशोधित कंपनी कानून, 2013 में सीएसआर के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधानों को लेकर चिंता जताई थी. अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के उपायों पर मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार संपत्ति का सृजन करने वालों का सम्मान करती है.

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सीतारमण के पास कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का भी प्रभार है. उन्होंने कहा कि सीएसआर उल्लंघन पर अब आपराधिक नहीं दीवानी प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.

सरकार ने संशोधित आदेश के जरिये कंपनियों को अपनी सीएसआर प्रतिबद्धताओं के तहत मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और समय दे दिया है. इस कानून के तहत मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के एक वर्ग को अपने तीन साल के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होता है.

Last Updated : Sep 28, 2019, 1:31 AM IST

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