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शशि थरूर ने की सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को संरक्षित करने की मांग - tweet of sunanda pushkar

सुनंदा पुष्कर मामले में आरोपी शशि थरूर ने अब सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को संरक्षित करने की मांग की है. उन्होंने इसे लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की है.

shashi tharoor filed a petition in the delhi high court
शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर

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Published : Jun 5, 2020, 9:50 AM IST

नई दिल्ली : सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को संरक्षित करने की मांग की है. शशि थरूर ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में इस मामले के लंबित रहने तक सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को संरक्षित करने के लिए ट्विटर इंडिया को दिशा निर्देश जारी किए जाएं.

शशि थरूर ने अपने वकील विकास पाहवा के जरिये दायर याचिका में कहा है कि इस केस में सुनंदा पुष्कर के ट्वीट का काफी महत्व है. लेकिन सुनंदा पुष्कर के जीवित नहीं होने या ट्विटर अकाउंट निष्क्रिय होने की स्थिति में ट्वीट डिलीट होने की आशंका है. अगर ऐसा होता है तो शशि थरूर को खुद को झूठे आरोपों से निर्दोष साबित करने का अधिकार खत्म हो जाएगा.

मृत व्यक्ति का अकाउंट डिलीट कर सकता है ट्विटर

याचिका में कहा गया है कि ट्विटर इंडिया की नीति के मुताबिक लंबे समय तक निष्क्रिय हो चुके या अकाउंटधारक की मौत होने की स्थिति में संबंधित यूजर का अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है.

ट्विटर इंडिया की ये नीति ऑनलाइन उपलब्ध है. पिछले 30 जनवरी को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर द्वारा किए गए ट्वीट को रिकॉर्ड पर रखने की शशि थरुर की मांग खारिज कर दी थी. स्पेशज जज अजय कुमार कुहार ने ये आदेश दिया था.

सुनवाई के दौरान शशि थरुर के वकील विकास पाहवा ने कहा था कि सुनंदा पुष्कर के ट्वीट कोर्ट के रिकॉर्ड में आने जरुरी हैं क्योंकि वो केस के लिए महत्वपूर्ण हैं. लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसे कोर्ट को नहीं सौंपे हैं.

बता दें कि इस मामले में 14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था. शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 306 के तहत आरोपी बनाया गया है.

आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल , 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी. दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी. 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.

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