नई दिल्ली :सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाने को कहा था, जिसका पालन करते हुए कई राज्यों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. नववर्ष को लेकर दिल्ली में दिल्ली पुलिस की तैयारियों के बारे में सीनियर आईएएस अधिकारी और पीआरओ ईश सिंगल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की और बताया कि महामारी के कारण इस साल कुछ बदलाव किए गए हैं और नई गाइडलाइंस के मुताबिक 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11:00 बजे से लेकर 6:00 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होने पर रोक लगाई गई है.
दिल्ली पुलिस द्वारा कुछ रेस्टोरेंट और अन्य जगहों को पास दिए गए हैं, जिनमें कोविड-19 गाइडलाइंस के मुताबिक ही एंट्री हो सकती है और वहां पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है. इन गाइडलाइंस की उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बेंगलुरु में पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि यहां गुरुवार दोपहर से ही लोगों के इक्ट्ठे होने पर पाबंदी है.
पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. शहर में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिसे 1 जनवरी के बाद हटा लिया जाएगा. वहीं होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल को रात साढ़े नौ बजे बंद कर दिया जाएगा.
चेन्नई में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीज मिला है. राज्य सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए 10,000 पुलिस कर्मचारियों को तैनाती किया है जिससे लोग प्रतिबंधों का उल्लंघन न करें. बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठे होने पर बैन लगाया गया है. पॉपुलर स्पॉट्स को बंद कर दिया गया है. होटल और बार भी रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगे.
महाराष्ट्रमें 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. मुंबईमें भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. भीड़ इकट्ठा करने पर बैन है. सार्वजनिक जगहों पर चार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. पुलिस ने बताया कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अनिवार्य होगा. इस दौरान ड्रोन्स से निगरानी की जाएगी.
दिल्लीमें कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने दो दिन का नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. राजधानी में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. दिल्ली पुलिस की तैयारियों के बारे में सीनियर आईएएस अधिकारी और जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ईश सिंगल ने ई टीवी भारत से खास बातचीत की और बताया कि महामारी के कारण इस साल कुछ बदलाव किए गए हैं और नई गाइडलाइंस के मुताबिक 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11:00 बजे से लेकर 6:00 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होने पर रोक लगाई गई है