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साइनाइड मोहन 16वीं हत्या में दोषी, कर्नाटक में 25 सितंबर को होगी सजा

महिलाओं से दोस्ती करने के बाद उनको साइनाइड देकर मारने वाले हत्यारे को 16वें मामले में दोषी करार दिया गया है. साइनाइड मोहन के नाम से कुख्यात इस सीरियल किलर ने 20 अलग-अलग वारदातों को इसी तरह अंजाम दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Sep 23, 2019, 5:43 AM IST

Updated : Oct 1, 2019, 3:55 PM IST

बेंगलुरुः साइनाइड मोहन को एक और हत्याकांड में दोषी करार दिया गया है. मोहन महिलाओं से दोस्ती करने के बाद घातक रसायन देकर उनकी हत्या कर देता था.

ताजा घटनाक्रम में मोहन को कर्नाटक में एक संगीत शिक्षिका की हत्या करने के मामले में दोषी पाया गया है. इस मामले को मिलाकर उसे कुल 16 हत्याओं में दोषी पाया गया है.

अभियोजन पक्ष ने मंगलुरु जिला और सत्र अदालत को बताया कि मोहन ने मई 2007 में 33 वर्षीय महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी. वह महिला केरल के कासरगोड जिले के उप्पला की रहने वाली थी.

न्यायाधीश सईदुननिसा ने 38 गवाहों और 49 प्रदर्शनियों की जांच के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत शुक्रवार को मोहन को दोषी ठहराया. इनमें हत्या, लूट और घोखाधड़ी व अन्य धाराएं शामिल हैं. साइनाइड मोहन को सजा 25 सितंबर को सुनाई जाएगी.

सीरियल किलर मोहन ने खुद को वन विभाग का कर्मचारी सुधाकर आचार्य बताया था. महिला से दोस्ती करने के बाद उसने गर्भनिरोधक दवा बताकर महिला को एक साइनाइड कैप्सूल खिला दिया.

गौरतलब है, यह 16 वां मामला था जिसमें मोहन को दोषी ठहराया गया है. मोहन पर 2003 से 2009 के बीच कई महिलाओं की हत्या का आरोप था. उसे तीन मामलों में मौत की सजा और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 2017 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक मामले में मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

आपको बता दें, मोहन साइनाइड कैप्सूल देकर सार्वजनिक शौचालय में महिलाओं की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था.

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पुलिस के मुताबिक मोहन ने सभी 20 मामलों में इसी तरीके (same modus operandi) से वारदात को अंजाम दिया है.

Last Updated : Oct 1, 2019, 3:55 PM IST

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