लखनऊः उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में निष्कासित भाजपा विधायक पर अब पीड़िता के पिता की हत्या का आरोप लगाया गया है. जिला और सत्र न्यायाधीश (डीएसजे) धर्मेश शर्मा ने मंगलवार को पीड़िता के पिता की हत्या और झूठे शस्त्र अधिनियम मामले में फंसाने के आरोप में सेंगर और नौ लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं.
अदालत ने सेंगर पर IPC की धारा 302 (हत्या), 166,167 (लोक सेवकों द्वारा अपराध), 201 (साक्ष्य मिटाने की कोशिश), 218 (सजा से बचाने के लिए सार्वजनिक सेवक द्वारा झूठे रिकॉर्ड बनाना), 466 (अभिलेखों की जालसाजी), 120B (आपराधिक साजिश) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप लगए हैं.
मामले में सेंगर के अलावा उनके भाई अतुल सेंगर, तीन पुलिस कर्मी, कुलदीप की करीबी शशि सिंह और चार अन्य पर आरोप लगाए गए हैं.