नई दिल्ली : भूमि अधिग्रहण कानून पर फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय कहा कि मुआवजा लेने से इनकार करने वाले जमीन के मालिक अधिग्रहण को रद करने का दबाव नहीं बना सकते. यह फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायमूर्तियों की पीठ ने सुनाया.
मालिक नहीं बना सकते भूमि अधिग्रहण रद करने का दबाव : सुप्रीम कोर्ट - land acquisition case
उच्चतम न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण कानून पर बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायमूर्तियों की पीठ ने कहा कि जो मुआवजा लेने से इनकार करने वाले जमीन के मालिक अधिग्रहण को रद करने का दबाव नहीं बना सकते.
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पुराने भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के तहत सरकार अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल करके सरकारी उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहित कर सकती थी.
Last Updated : Mar 6, 2020, 1:58 PM IST