नई दिल्लीः पी चिदंबरम पर सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी. बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था. इसी मामले पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति आर बानुमति की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ सुनवाई होनी थी.
बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया गया है. सीबीआई ने चिदंबरम को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के निर्णय के खिलाफ उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने 26 अगस्त तक पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. आईनेक्स मामले को लेकर चिदंबरम गुरुवार को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पेश हुए थे.
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सीबीआई की विशेष अदालत के 10 पन्नों के आदेश में बताया की मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस रिमांड उचित है. इसलिए विशेष सीबीआई न्यायमूर्ती अजय कुमार कुहर ने चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ के लिए सीबीआई की याचिका को स्वीकार किया.
हालांकि अदालत ने परिवार के सदस्यों और वकीलों को हर दिन 30 मिनट के लिए कांग्रेस नेता से मिलने की अनुमति दी है. साथ ही हर 48 घंटे में एक चिकित्सा परीक्षा कीए जाने का आदेश दिया है.
जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को संरक्षण पाने में विफल रहे थे, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था.
सर्वोच्च न्यायालय ने चिदंबरम की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला लिया था. चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति आर बानुमती और ए एस बोपन्ना की पीठ करेगी.
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में घटनाक्रम इस प्रकार है :
15 मई 2017 : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी पाने में कथित
अनियमितताओं के लिए आईएनएक्स मीडिया मामले में प्राथमिकी दर्ज की. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में धन शोधन मामला दर्ज किया.