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निर्भया मामला : गृह मंत्रालय की अपील पर 23 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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Published : Mar 5, 2020, 4:08 PM IST

Updated : Mar 5, 2020, 4:57 PM IST

सुप्रीम कोर्ट निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में 23 मार्च को गृह मंत्रालय की अपील पर सुनवाई करेगा. इस अपील में चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की अपील की गई थी. पढ़ें पूरी खबर...

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सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 मार्च को गृह मंत्रालय की अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की अपील की गई थी.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी दोषियों को फांसी की सजा की तारीख 20 मार्च तय की है.

उन्होंने कहा कि दोषियों ने सजा को टालने के लिए सभी हथकंडे अपनाए और कानून प्रणाली का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा.

ये भी पढ़ें-निर्भया केस : नया डेथ वारंट जारी, 20 मार्च को फांसी पर लटकाए जाएंगे चारों दोषी

इसके पूर्व गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया. नए डेथ वारंट के तहत चारों दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी. दरअसल दिल्ली सरकार ने बुधवार को मामले के चारों दोषियों की फांसी के लिए नई तारीख निर्धारित करने का अनुरोध करते हुए कोर्ट का रुख किया था.

Last Updated : Mar 5, 2020, 4:57 PM IST

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