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निर्भया गैंगरेप : एक दोषी पवन कुमार की याचिका पर SC 20 को करेगा सुनवाई - NIRBHAYA

सुप्रीम कोर्ट निर्भया कांड के एक दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा. याचिका में पवन ने दावा किया है कि वह अपराध के वक्त नाबालिग था. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में उसके नाबालिग होने के दावे को खारिज कर दिया था.

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Published : Jan 18, 2020, 7:04 PM IST

Updated : Jan 18, 2020, 7:20 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड मामले में मौत की सजा पाए एक दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर 20 जवनरी को सुनवाई करेगा. खुद के नाबालिग होने के दावे को हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ पवन ने यह याचिका दायर की है.

दोषी पवन गुप्ता का दावा है कि अपराध के वक्त वह नाबालिग था. न्यायामूर्ति आर भानूमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस बोपन्ना की पीठ पवन की याचिका पर सुनवाई करेगी.

गौरतलब है कि इसी पीठ ने इस मामले के एक अन्य दोषी अक्षय सिंह की दायर की गई क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई की थी.

पवन कुमार ने याचिका में दावा किया था कि दिसंबर 2012 में अपराध के समय वह नाबालिग था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

निर्भया केस : एक फरवरी को होगी चारों दोषियों को फांसी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दोषी पवन

इसके बाद पवन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसके साथ ही उसने अधिकारियों को फांसी की सजा पर अमल रोकने का निर्देश देने की भी अपील है.

गौरतलब है कि दोषियों को फांसी देने के लिए एक फरवरी की तारीख तय की गई है.

Last Updated : Jan 18, 2020, 7:20 PM IST

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