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चिदंबरम ने जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश को SC में चुनौती दी

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम INX मीडिया मामले में जेल में बंद हैं. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. अब वे दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. पढ़ें विस्तार से...

चिदंबरम न्यायालय पहुंचे

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Published : Nov 18, 2019, 6:11 PM IST

नई दिल्ली : वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उच्चतम न्यायालय पहुंचे हैं. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके चलते वे दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम करीब 90 दिनों से जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर मंगलवार या बुधवार को सुनवाई हो. पीठ ने सिब्बल से कहा, 'हम देखेंगे.'

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया था.

अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में गंभीर प्रकृति के हैं और अपराध में उनकी सक्रिय एवं प्रमुख भूमिका रही है.

चिदंबरम को सबसे पहले सीबीआई ने 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 22 अक्टूबर को उन्हें जमानत दे दी थी.

पढें : चिदंबरम केस : सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई, CBI-ED का लुकआउट सर्कुलर

सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था जिसमें आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था. इस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे.

इसके बाद ईडी ने भी इसी संबंध में 2017 में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था.

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