नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक की याचिका के बाद केंद्र, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी किया है. इस याचिका में सोशल मीडिया प्रोफाइल से आधार लिंक करने की मांग की गई है.
इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 सितंबर को होगी.
दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान फेसबुक की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने केरल हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते. इस दौरान सरकार की ओर से प्रस्तावित संशोधन बिल और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए गए.
व्हाट्सअप की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा, 'मुख्य मामला तो व्हाट्सएप से जुड़ा है. ये सब मुद्दे सरकार की नीति से संबंधित हैं, लिहाजा इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म और इनके रिफॉर्म्स से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट अपने यहां ट्रांसफर कर सुनवाई करे. ये पूरे देश की जनता की निजता से जुड़ा है.'
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इस याचिका में हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है. नोटिस भेजकर केंद्र से दो सितंबर तक जवाब मांगा गया है. हाईकोर्ट में इन मामलों के याचिकाकर्ता को भी नोटिस भेजा गया है.
बता दें, फेसबुक और व्हाट्सएप की ओर से कुल चार याचिकाएं दायर की गई हैं. इनमें से दो मद्रास, एक ओडिशा और एक मुंबई में दायर की गई है. कंपनी में अपने बचाव में कहा है कि करोड़ों यूजर्स हैं, लाखों कानून हैं, जिनका पालन करना पड़ता है.