नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना में अस्पतालों द्वारा शव सौपने से पहले उनकी कोविड-19 जांच कराने के राज्य के उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी.
इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आठ जून के एक अन्य निर्देश पर भी रोक लगा दी है. इसमें कहा गया था कि अगर प्राधिकारियों ने उसके निर्देशों को लागू नहीं किया तो उसके पास जानबूझकर अवज्ञा के लिये अवमानना का नोटिस देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ के समक्ष ये दोनों मामले वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिये आये. पीठ इन पर अलग अलग अपील पर सुनवाई के लिये सहमत हो गयी और उसने उन लोगों को नोटिस जारी किये जिनकी याचिका पर 26 मई और आठ जून को उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था.