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जानें क्यों उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई - sc slams wb

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह सरकार की आलोचना करने के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चला सकती. न्यायालय, बंगाल पुलिस और हाई कोर्ट के समन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनावाई कर रही थी.

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फाइल फोटो

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Published : Oct 29, 2020, 3:33 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है. दरअसल राज्य की सरकार ने दिल्ली की एक निवासी को उसके फेसबुक पोस्ट के संबंध में पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में पेश होने को कहा था.

महिला ने फेसबुक पर सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन ठीक लागू नहीं करने और बड़े कार्यक्रमों के आयोजन को अनुमति देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की थी.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ रोशनी बिस्वास की पश्चिम बंगाल सरकार के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. समन में रोशनी बिस्वास को पश्चिम बंगाल पुलिस और हाई कोर्ट द्वारा पेश होने के लिए कहा गया था.

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न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार की आलोचना करने के लिए किसी को ऐसे परेशान नहीं किया जा सकता. न्यायालय ने कहा कि ऐसे तो कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, मणिपुर पुलिस लोगों को देशभर से समन करेगी.

न्यायालय ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का इस्तेमाल करने वाले नागरिक को धमकाने जैसा है. न्यायालय ने पाया कि इस तरह की आलोचन करने के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.

न्यायालय ने यह भी सुझाया कि पुलिस वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुछताछ कर सकती है.

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