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कोयंबटूर बलात्कार-हत्याकांड : न्यायालय ने दोषी की पुनरीक्षण याचिका की खारिज

कोयंबटूर में 2010 में हुए बलात्कार एवं हत्याकांड मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषी द्वारा पुनरीक्षण याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है. साथ ही मौत की सजा बरकरार रखी है.

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

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Published : Nov 7, 2019, 2:09 PM IST

Updated : Nov 7, 2019, 4:58 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कोयंबटूर में 2010 में हुए बलात्कार एवं हत्याकांड मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषी की वह पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने मृत्युदंड बरकरार रखने के उसके आदेश की समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया था.

दोषी मनोहरन को 2010 में कोयंबटूर में एक नाबालिग लड़की का सामूहिक बलात्कार और बाद में उसकी तथा उसके भाई की हत्या करने के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी.

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने एक के मुकाबले दो के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी मनोहरन की मौत की सजा को बरकरार रखने वाले फैसले की समीक्षा करने का कोई आधार नहीं है .

पढ़ें-उत्तराखंड : POCSO कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा, हाई कोर्ट ने किया दोष मुक्त

न्यायमूर्ति नरीमन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जबकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि केवल सजा के बिंदु पर उनका विचार अलग है . पीठ ने कहा, 'बहुमत के फैसले के मद्देनजर पुनरीक्षण याचिका पूरी तरह खारिज की जाती है.'

Last Updated : Nov 7, 2019, 4:58 PM IST

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