नई दिल्ली :जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कोविड- 19 के बीच नीट (NEET) और जेईई (JEE) परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाली छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया. न्यायाधीशों ने कहा कि कोविड-19 आगे भी जारी रह सकता है. ऐसे में छात्रों को एक साल इंतजार करने से नुकसान होगा.
इस तरह की मांग के लिए कोर्ट ने छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता की भी खिंचाई की क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के मामले के लिए सुनवाई का आग्रह किया.
न्यायाधीशों ने कहा कि जब अदालतें खुलने के लिए तैयार हैं, तो याचिकाकर्ता परीक्षा स्थगित करने के लिए कह रहे हैं. न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि ऐसे में स्कूलों को भी खोला जाना चाहिए.
आपको बता दें कि सुरक्षा मानकों और दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के खुलने की उम्मीद है.
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शीर्ष परीक्षण एजेंसी एनटीए को शिक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने महामारी के बीच परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने और परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करेगी.
कोर्ट ने सीबीएसई, आईसीएसई के साथ-साथ एआईबीई और आईसीएआई परीक्षा के मामले में भी राहत प्रदान की है.
याचिकाकर्ताओं का ओर से पेश वकील अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने कोरोना महामारी के कारण विभिन्न परीक्षाओं को स्थगित करने और रद्द करने के संबंध में सरकार, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए द्वारा उठाए गए सभी कदमों पर गौर किया.