नई दिल्ली : भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अश्विनी कुमार ने भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. पीठ ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इसके लिये सरकार को प्रतिवेदन दे सकता है.
शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए सुनवाई की. पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये नीतिगत मामले हैं और न्यायालय द्वारा इनका निर्णय नहीं किया जा सकता है.
उपाध्याय ने इस याचिका में विभिन्न शिक्षा बोर्ड का विलय करके देश में 'एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड' स्थापित करने की संभावना तलाश करने का केन्द्र को निर्देश देने का अनुरोध किया था.