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शीर्ष अदालत ने विमान वाहक पोत 'विराट' की यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया - सेंटूर वर्ग 29 साल तक भारतीय नौसेना

भारत के विमान वाहक पोत विराट की यथास्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने विराट की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. केंद्र ने जुलाई 2019 को संसद को सूचित किया था कि भारतीय नौसेना के साथ सलाह मशविरा के बाद 'विराट' को कबाड़ में देने का फैसला किया गया. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Feb 10, 2021, 2:04 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने भारत के विमान वाहक पोत 'विराट' की यथास्थिति बनाए रखने का बुधवार को आदेश दिया. इस विमान वाहक पोत ने भारतीय नौसेना में करीब तीन दशक तक सेवा दी है और इसे अब सेवा से बाहर कर दिया गया है.

पोत को अब तोड़ा जाना है लेकिन एक कंपनी ने इस पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनी की याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है. कंपनी इसे संग्रहालय बनाना चाहती है.

सेंटूर वर्ग का विमान वाहक पोत आईएनएस विराट 29 साल तक भारतीय नौसेना में रहा और मार्च 2017 में इसे सेवा से हटा दिया गया.

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