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गन्ना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र व राज्यों के बीच कोई टकराव नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Apr 22, 2020, 1:21 PM IST

Updated : Apr 22, 2020, 8:27 PM IST

13:20 April 22

गन्ना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली : जस्टिस अरुण मिश्र की अगुई वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शुगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में कहा है कि राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य और केंद्र द्वारा निर्धारित मूल्य के बीच कोई टकराव नहीं है.

पीठ ने कहा कि यदि राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य अधिक है तो केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य लागू होगा. साथ ही पीठ ने इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया.

बता दें कि यह आदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया था, जिसमें सवाल किया गया था कि अगर यूपी सरकार या राज्य गन्ना आयुक्त के पास गन्ने के लिए न्यूनतम दर को फिक्स करने की शक्ति थी, फिर भी केंद्र ने पहले ही कीमत निर्धारित कर दी थी.

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कोर्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा निर्धारित मूल्य वैधानिक न्यूनतम मूल्य है और राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य न्यूनतम मूल्य है.

Last Updated : Apr 22, 2020, 8:27 PM IST

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