नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केरल सरकार से कहा कि वह कोच्चि के मरदु फ्लैट मालिकों को अंतरिम क्षतिपूर्ति के तौर पर 25 लाख रुपये दे.
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट की पीठ ने मरदु फ्लैट के भवन निर्माताओं को न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के पास एक महीने के भीतर 20 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है.
पीठ ने कहा कि भवन निर्माताओं के जब्त किए गए खातों को सक्रिय किया जाए ताकि वे समिति के पास 20 करोड़ रुपये जमा करा सकें.
इसके साथ ही न्यायालय ने मरदु फ्लैट के सभी भवन निर्माताओं के बैंक खातों का ब्यौरा हलफनामे में मांगा है.
शीर्ष अदालत ने भवन निर्माता संघ क्रेडाई का वह आवेदन भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया था मरदु फ्लैटों को ध्वस्त न किया जाए, बल्कि उनका किसी अन्य काम में इस्तेमाल किया जाए.