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गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्मण कार्य को SC की हरी झंडी

गोवा में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है.अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य में पर्यावरणीय शर्तों का पालन सही तरीके से करने का गोवा सरकार को आदेश दिया है.

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Published : Jan 16, 2020, 10:23 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मोपा में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य लगभग एक साल बाद फिर से शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है.

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को गोवा सरकार से कहा कि वह हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव की सारी शर्तों का पालन करे, जिसके पालन न करने पर निर्माण कार्य रोक दिया गया था.

वहीं अदालत ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) को सभी शर्तो के अनुपालन की देखरेख करने का काम सौंपा है.

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आपको बता दें कि हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान हजारों पेड़ों की कटान के कारण पर्यावरणीय नुकसान को लेकर कुछ पर्यावरणविदों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद निर्माण कार्य रोकना पड़ा था.

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