नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया का कार्यकाल पांच साल से घटाकर तीन साल करने संबंधी अध्यादेश निरस्त करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य को नोटिस जारी किए.
प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग और एन रमेश कुमार को नोटिस जारी किए.
हालांकि, पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
उच्च न्यायालय ने 29 मई को वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार द्वारा 10 अप्रैल को जारी अध्यादेश निरस्त कर दिया था और रमेश कुमार को राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया पद पर बहाल कर दिया था.