नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद जान गंवाने वाली दलित युवती के घर हाथरस जा रहे केरल के एक पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया.
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने हालांकि इस पत्रकार की जमानत के लिये केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की याचिका 20 नवंबर के लिये सूचीबद्ध कर दी लेकिन साथ ही सवाल किया कि इसी राहत के लिये यूनियन इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्यों नहीं गयी?
पीठ ने कहा, हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं. यह इस समय मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं है.
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘नोटिस जारी किया जाये जिसका जवाब 20 नवंबर तक देना है. इस बीच, याचिकाकर्ता (यूनियन) को प्रतिवादी राज्य सरकार के स्थाई वकील को याचिका की प्रति देने की अनुमति दी जाती है.
पत्रकारों के संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तार पत्रकार को जमानत देने का अनुरोध किया और कहा कि मथुरा में दर्ज प्राथमिकी में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है.
उन्होंने कहा कि यह प्राथमिकी पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से कथित संबंधों के संदेह में चार व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गयी है.
पीएफआई पर पहले भी आरोप लगा है कि उसने इस साल के प्रारंभ में देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आन्दोलन के लिये धन मुहैया कराया था.
उन्होंने कहा, प्राथमिकी में उसका नाम नहीं है. किसी तरह के अपराध का आरोप नहीं है. वह पांच अक्टूबर से जेल में है.
शीर्ष अदालत ने जब यह कहा कि पत्रकारों के संगठन को सीधे यहां नहीं आना चाहिए था, तो सिब्बल ने कहा, ‘‘आपने अनुच्छेद 32 के तहत ऐसा किया है.
इस पर पीठ ने कहा, हम अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकारों के प्रति भलीभांति सचेत हैं. हम यह देख रहे हैं कि अनुच्छेद 32 की याचिकाओं की बाढ़ आयी हुयी है.