नई दिल्लीःसर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में सिक्किम राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया गया था. जिससे वह मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें CJI रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस, इस जनहित याचिका की सुनवाई रहे थे.
इसी साल मई में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने विधान सभा चुनाव में जीत हासिल की थी और प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किए गए थे. ज्ञात हो कि गाय वितरण घोटाले में दोशी पाए जानें पर 2017 में प्रेम सिंह तमांग जेल जा चुके हैं. पशुपालन मंत्री के पद पर होते हुए प्रेम सिंह तमांग 9.5 रुपए की सरकारी संपत्ती का घोटाला किया था.