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कोरोना संकट : मीडियाकर्मियों की छंटनी पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को नोटिस

पत्रकारों की कुछ संगठनों ने उन सभी मीडिया संस्थानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिन्होंने कोरोना महामारी के बीच देशव्यापी लॉकडाउन के बहाने अपने यहां कर्मचारियों की छंटनी कर दी है. जनहित याचिका नेशनल एलायंस जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बृहन्मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है.

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Published : Apr 27, 2020, 5:54 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उन मीडिया हाउसों के खिलाफ एक जनहित याचिका पर आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिन्होंने या तो कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है या उन्हें कोरोना वायरस महामारी के दौरान वेतन नहीं दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह के बाद करने की बात कहते हुए अदालत की कार्रवाई स्थगित कर दी. जनहित याचिका नेशनल एलायंस जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बृहन्मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है.

जनहित याचिका में, कर्मचारियों को कुछ मीडिया हाउसों द्वारा नौकरी से निकाले जाने, वेतन में कटौती, बिना वेतन के अवकाश जैसे मुद्दे शामिल हैं. उन्होंने ऐसे टर्मिनेशन नोटिस को निलंबित करने और वेतन के भुगतान की मांग की.

पत्रकार संगठनों ने केंद्र, इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी और न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि मीडिया हाउस महामारी की अवधि का दुरुपयोग न करें और उन मीडिया हाउसों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं.

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