नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का प्रबल विरोध करने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम के मामले में उत्तर प्रदेश और असम समेत चार राज्यों को नोटिस जारी किया है. दो अन्य राज्य अरुणाचल प्रदेश व मणिपुर हैं. शरजील ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज कराए गये सभी मामलों को समाहित किया जाए. सर्वोच्च न्यायलय ने इन सभी पक्षकारों को विस्तृत प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.
शीर्ष अदालत ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को भी इस मामले में अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए एक और अवसर दिया. शरजील ने अपनी अपील में यह भी मांग की है कि उसके खिलाफ सारे आपराधिक मामले राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित किए जाएं और उनकी जांच एक ही एजेंसी से कराई जाए.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल व एम.आर. शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की और चार राज्यों को नोटिस जारी करने के साथ दो हफ्ते बाद अगली सुनवाई के लिए इसकी लिस्टिंग की.
सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली सरकार की ओर से अपील करते हुए कहा कि याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए उन्हें और समय चाहिए.
मेहता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा जवाब दाखिल करना पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए याचिका में अन्य पक्षकारों को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा जाना चाहिए.