नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट आज शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के खिलाफ दायर की गईं याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि गत 58 दिनों से एक सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन हो रहा है. कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगह पर अनंतकाल तक विरोध नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि विरोध करें, लेकिन सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल न हो.
शीर्ष अदालत ने कहा कि लंबे समय तक सार्वजनिक स्थानों पर धरना ठीक नहीं है. कोर्ट ने इस मामले में पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने सरकार और पुलिस के एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है.
बता दें कि शाहीन बाग में दिसंबर से ही नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है. प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को कहा था कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव के दिन मामले की सुनवाई कर विधानसभा चुनाव की शांति को प्रभावित नहीं करना चाहता है.