नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने भारतीय नौसेना में महिला एसएससी अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के वास्ते अपना आदेश लागू करने के लिए समय-सीमा को बृहस्पतिवार को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया.
शीर्ष अदालत ने 17 मार्च को कहा था कि महिला और पुरुष अधिकारियों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, जिससे नौसेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन का रास्ता साफ हो गया था. न्यायालय ने साथ में केंद्र से तीन महीने में इस बाबत तौर-तरीकों को पूरा करने को कहा था.
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि वे शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) महिला अधिकारियों को नौसेना में स्थायी कमीशन देने के समय को 31 दिसंबर तक बढ़ा रही है.
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी का हवाला देकर जून में एक आवेदन दायर कर समय-सीमा को छह महीने बढ़ाने का आग्रह किया था.