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POK और गिलगित के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रॉ अधिकारी, लगा 50,000 रुपये का जुर्माना

सुप्राीम कोर्ट ने पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित को लोकसभा क्षेत्र बनाये जाने की याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायधीश रंजन गोगाई ने पूर्व रॉ अधिकारी पर 50,000 जुर्माना भी लगाया है. जानें पूरा मामला

पीओके और गिलगित को लोकसभा क्षेत्र बनाए जाने की याचिका खारिज हुई

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Published : Jul 25, 2019, 11:42 AM IST

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में केंद्र सरकार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित को संसदीय सीटों के रूप में घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.

उच्चतम न्यायालय में यह याचिका रॉ के पूर्व अधिकारी राम कुमार यादव ने दायर की थी.

इस याचिका की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता राम कुमार यादव पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और इसे 'कानूनी रूप से अस्थिर' करार दिया.

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याचिका में कहा गया है कि पीओके और गिलगिट से सरकार द्वारा 24 विधानसभा सीटों की नक्काशी की गई है क्योंकि ये क्षेत्र भारतीय क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं.

याचिका में कहा गया है कि विधानसभा सीटों की तर्ज पर केंद्र सरकार को क्रमश: पीओके और गिलगिट में दो लोकसभा सीटें निर्धारित करने का निर्देश दिया जाएगा.

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