नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने आज जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के संरक्षण गृह से बच्चों को उनके माता-पिता को वापस करें.
बाल संरक्षण घरों में कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने यह निर्देश दिया है.
इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि बच्चों को उनके माता-पिता को सौंपने से पहले बच्चों की उपयुक्त जांच की जाएगी और उसके बाद ही उन्हें उनके माता-पिता के पास भेजा जा सकेगा.