नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कोविड-19 मरीजों के लिए 80% आईसीयू बेड सुरक्षित रखने के दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया कि वह 12 नवंबर को दिल्ली सरकार का पक्ष सुनकर याचिका का निपटारा करे.
जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बीआर गवई की विशेष पीठ ने सुनवाई की. दिल्ली सरकार के वकील संजय जैन ने पीठ को बताया कि दिल्ली में कोरोना के केस फिर रोजाना 7000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं. ऐसे में दो सप्ताह तक हालात देखने के बाद आदेश वापस ले लिया जाएगा.