नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया. देवेंद्र फडणवीस ने उच्चतम न्यायालय के पहले वाले आदेश को संशोधित करने के लिए याचिका दाखिल की थी. उच्चतम न्यायालय ने उनके खिलाफ 2014 के चुनावी हलफनामे में दो लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने के लिए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था.
बता दें कि यह मामला 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने के संबंध था, जिसमें नागपुर की कोर्ट को ट्रायल फिर से चलाने का आदेश दिया गया था. नागपुर के वकील सतीश उके ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर मांग की थी कि फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए.
शीर्ष अदालत ने एक अक्टूबर, 2019 को अपने फैसले में बंबई उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया था. उच्च न्यायालय ने फडणवीस को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कथित अपराध के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलेगा.
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सतीश उके की याचिका पर फैसला सुनाया था. सतीश उके का कहना था कि फडणवीस ने 2014 में नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में इन लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी.