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1984 सिख दंगा मामला : सुप्रीम कोर्ट से सज्जन कुमार को नहीं मिली अंतरिम राहत - इंदिरा गांधी की हत्या

1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. बता दें कि सज्जन को 17 दिसंबर, 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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सज्जन कुमार

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Published : Feb 14, 2020, 12:56 PM IST

Updated : Mar 1, 2020, 7:51 AM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह गर्मियों की छुट्टियों में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने आज यह भी कहा कि वह सबरीमाला संदर्भ मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कुमार के स्वास्थ्य पर एम्स की चिकित्सा रिपोर्ट पर विचार करेगी.

कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

जिस मामले में उसे दोषी ठहराया गया और सजा दी गई वह एक-दो नवंबर 1984 को दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट-एक इलाके में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-दो में एक गुरुद्वारे को जलाने से संबंधित है.

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गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 1984 को दो सिख अंगरक्षकों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे.

Last Updated : Mar 1, 2020, 7:51 AM IST

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