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केरल सरकार और हाईकोर्ट के जज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त - केरल में जैकबाइट समुदाय की याचिका खारिज

कन्नड़ चर्च मामले में केरल सरकार और हाइकोर्ट के न्यायधीश ने शीर्ष न्यायालय के आदेश पर अमल नहीं किया. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को आज फटकार लगाया है. जाने क्या है पूरा मामला...

सुप्रीम कोर्ट

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Published : Sep 6, 2019, 9:46 PM IST

Updated : Sep 29, 2019, 5:01 PM IST

त्रिवेंद्रमः सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार और हाईकोर्ट के एक न्यायधीश पर कड़ी टिप्पणी की. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को तरजीह ना देने की वजह से यह टिप्पणी की गई.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश अरुण मिश्रा ने कहा कि केरल बार-बार आदेश पर अमल नहीं कर रहा है. उन्होंने केरल सरकार को याद दिलाया कि केरल भारत का हिस्सा हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल रुढ़िवादी गुटों को चर्च में पूजा करने की अनुमति प्रदान की थी. लेकिन जैकबाइट समुदाय के विरोध प्रदर्शन करने से निर्णय में देरी हुईं. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की अलोचना की. इसी बीच हाईकोर्ट के आदेश पर दोनों समूहों को मुद्दे अधिवेशन जारी किया.

शीर्ष न्यायालय के खिलाफ फैसला देने के पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और हाईकोर्ट के न्यायधीश पर अफसोस जताया.

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इसी बीच, मुख्य न्यायधीश रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली बेंच ने जैकबाइट समुदाय की कट्टाचिरा चर्च विवाद की याचिका को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायधीश ने कहा कि फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है.

Last Updated : Sep 29, 2019, 5:01 PM IST

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