नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को शीर्ष अदालत के पहले आदेश के अनुसार मरदु फ्लैट के विध्वंस पर केरल राज्य द्वारा दायर अनुपालन रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया.
हालांकि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने इस मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया और राज्य को मलबा हटाने और उस जगह को सामान्य करने के लिए कहा है. इसके साथ ही राज्य को रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 फरवरी तक का समय दिया है, जब अगली सुनवाई होनी है.
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की खंडपीठ ने मामले में पक्षकारों से अनुरोधों का आवेदन करने के लिए कहा है.