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मरदु फ्लैट मामला : SC ने राज्य को मलबा हटाने के दिए निर्देश

केरल के कोच्चि में मरदु की बची हुईं दोनों इमारतों को रविवार को ढहा दिया गया. जैन कोरल कोव के अलावा इसमें दो लक्जरी अपार्टमेंट परिसर और गोल्डन कायालोरम बने हुए थे. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह मलबा हटाने के साथ ही उस जगह को सामान्य करे. जानें कोर्ट ने और क्या कुछ कहा...

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सुप्रीम कोर्ट

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Published : Jan 13, 2020, 5:08 PM IST

Updated : Jan 13, 2020, 5:26 PM IST

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को शीर्ष अदालत के पहले आदेश के अनुसार मरदु फ्लैट के विध्वंस पर केरल राज्य द्वारा दायर अनुपालन रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया.

हालांकि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने इस मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया और राज्य को मलबा हटाने और उस जगह को सामान्य करने के लिए कहा है. इसके साथ ही राज्य को रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 फरवरी तक का समय दिया है, जब अगली सुनवाई होनी है.

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की खंडपीठ ने मामले में पक्षकारों से अनुरोधों का आवेदन करने के लिए कहा है.

कुछ फ्लैट मालिकों ने सोमवार को बेंच को बताया कि वे SC से रकम के लिए संपर्क करना चाहते थे. इसके साथ ही चाहते थे कि राज्य कोर्ट की फीस का ध्यान रखे.

पढ़ें : केरल में ढहाए गए अवैध अपार्टमेंट, देखें कैसे पलभर में जमींदोज हुईं इमारतें

आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने मरदु फ्लैट को ध्वस्त रखने का आदेश दिया था क्योंकि उन्होंने तटीय विनियमन क्षेत्र नियम का उल्लंघन किया था. इसके साथ ही उन्हें 25 लाख का मुआवजा देने के लिए भी कहा गया था.

Last Updated : Jan 13, 2020, 5:26 PM IST

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