नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहे कि कोरोना काल में लगातार काम करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को उचित आवास, संगरोध सुविधाएं और उनके वेतन का भुगतान प्रदान किया जाए. केंद्र को इसके लिए गुरुवार तक आदेश जारी करने को कहा गया है. केंद्र के आदेशों का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, जो कोरोना पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आते हैं, शुरू में एक सप्ताह के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा.
केंद्र ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए कोर्ट को बताया कि वह अपने 15 मई के पहले के आदेश को संशोधित करेगा, जिसमें सभी स्वास्थ्यकर्मियों को अनिवार्य रूप ले क्वारंटाइन किया जाता था. केंद्र ने इसके साथ ही कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए सात दिनों तक क्वारंटाइन में रखना अनिवार्य बताते हुए नया आदेश जारी करेंगे.