नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आरे प्रशासन से कहा कि वह पेड़ों की कटाई के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में 6 सप्ताह के भीतर अदालत में एक हलफनामा प्रस्तुत करे.
शीर्ष अदालत को आज सूचित किया गया कि लॉकडाउन के दौरान अवैध पेड़ कटाई, साथ ही जंगल की आग और कई उदाहरण हैं, जिसे आरे प्राधिकरण ने भी इसे स्वीकार किया है.
पेड़ों की कटाई के लिए एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जंगल की आग राज्य रिजर्व पुलिस बल के अंतर्गत आती है और इसलिए अधिकारियों ने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते. अदालत को बताया गया कि आरे के सीईओ ने इस मामले पर संज्ञान लिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है.
अपने पहले के आदेश में, अदालत ने पेड़ों की कटाई को रोकने के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया था.